Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2024 : बिहार सरकार द्वारा राज्य के लोगो को लाभ प्रदान करने और राज्य के विकास के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई जाती है। जैसा की आप सभी जानते है की आज के समय मे हमारे देश के विभिन्न हिस्सो मे जातिवाद की समस्या बनी हुई है लोग दूसरी जाति को अपनी जाति से कम समझते है और दूसरी जाति मे विवाह करना भी पसंद नही करते है। लोगो की इसी सोच को बदलने के लिए बिहार सरकार द्वारा बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का संचालन किया गया है।
इस योजना के अंतर्गत राज्य मे अंतरजातीय विवाह करने वाले विवाहित जोड़ो को सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसका लाभ प्राप्त करने के लिए नवविवाहित जोड़े को 1 वर्ष के अंदर Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2024 मे आवेदन करना होगा। आज के इस पोस्ट मे हम आपको बिहार अंतरजातीय योजना से संबधित सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करने वाले है जैसे – बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना क्या है, इसके लाभ, उद्देश्य, पात्रता, जरूरी दस्तावेज़ और आवेदन प्रक्रिया आदि।
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना क्या है?
बिहार सरकार द्वारा अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ो को प्रोत्साहित करने के लिए Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana को शुरू किया गया है। इस योजना को ‘डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटर कास्ट मैरिज’ भी कहते है। राज्य के ऐसे नव-विवाहित जोड़े जो अंतरजातीय विवाह करते है उन्हे इस योजना के माध्यम से 2.5 लाख रुपए की आर्थिक प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।
Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2024 Overview
योजना का नाम | बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2024 |
किसके द्वारा शुरू की गई | बिहार सरकार द्वारा |
लाभार्थी | अंतरजातीय विवाह करने वाले नवविवाहित जोड़े |
सहायता राशि | 2.5 लाख रुपए |
वर्ष | 2024 |
Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2024 का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देना है। जिससे की पिछड़े वर्ग के लोगो को समान अधिकार प्राप्त हो सके। इस योजना का लाभ उन्ही विवाहित जोड़ो को मिलेगा जिसमे पति और पत्नी या दोनो मे से एक पिछड़ी जाति का होगा।
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लाभ
1. इस योजना के अंतर्गत राज्य के वे सभी विवाहित जोड़े जो अंतरजातीय विवाह करते है उन्हे सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।
2. इस योजना मे अंतरजातीय विवाहित जोड़े को प्रदान की जाने वाले प्रोत्साहन राशि 2.5 लाख रुपए की होती है।
3. यदि इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी कोई गलत जानकारी प्रदान करता है तो उसे प्रोत्साहन राशि वापस देनी होगी।
4. इस राशि को आरटीजीएस या एनईएफ़टी के द्वारा खाते मे भेजा जाता है।
5. विवाहित जोड़े द्वारा प्री स्टांप्ड रिसिप्ट जमा करने के बाद उसके बैंक अकाउंट मे 1.5 लाख रुपए की राशि भेजी जाती है और शेष 1 लाख रुपए की राशि उसे 3 साल बाद ब्याज के साथ प्रदान की जाती है।
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Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana के लिए जरूरी पात्रता
बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का लाभ लेने के लिए विवाहित जोड़े को कुछ शर्तो (पात्रताओ) को पूरा करना होगा तभी वह इस योजना का लाभ ले सकेंगे।
1. इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी बिहार राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
2. विवाहित जोड़े का विवाह ‘हिन्दू मैरिज एक्ट 1955’ के तहत रजिस्टर्ड होना चाहिए।
3. यदि विवाहित जोड़ा किसी अन्य अक्त के तहत पंजीकृत है तो उन्हे अलग से सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा।
4. इस योजना का लाभ उठाने के लिए विवाहित जोड़े को विवाह के 1 वर्ष के अंदर ही आवेदन करना होगा।
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Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज़
यदि आप Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana का लाभ लेना चाहते है तो आपको इसमे आवेदन करना होगा और आवेदन के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजो की आवश्यकता होगी।
1. आधार कार्ड (दोनों विवाहित जोड़े का का)
2. निवास प्रमाण पत्र
3. जन्म प्रमाण पत्र (दोनों का)
4. वॉटर आईडी
5. पैन कार्ड
6. शादी का कार्ड
7. मैरिज सर्टिफिकेट
8. जाति प्रमाण पत्र (दोनों का)
9. शादी का फोटो (दोनों साथ मे)
10. मोबाइल नंबर
11. पासपोर्ट साइज़ फोटो
12. बैंक खाता पसबूक (राशि प्राप्त करने के लिए)
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2024 की आवेदन प्रक्रिया?
जो भी नवविवाहित जोड़ा इसमे आवेदन करना चाहता है, वे नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करके आसानी से आवेदन करना सकता है।
1. इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आवेदक को इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट ओर जाना होगा जिसका लिंक हमे आपको नीचे उपलब्ध करवा दिया है।
2. वेबसाइट पर जाने के बाद आपको इस योजना का फॉर्म डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट निकलवा लेना है।
3. इसके बाद आपको उस फॉर्म मे मांगी गई समस्त जानकारी भरनी है।
4. फिर आपको उसमे अपने और अपनी पत्नी के आवश्यक दस्तावेजो को फॉर्म मे सलग्न करना है।
5. इसके बाद आपको उस फॉर्म को संबधित विभाग मे जाकर जमा करवा देना है।
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