CM Udyam Kranti Yojana 2024 : युवाओं के सतत विकास एवं उत्थान के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं का निर्माण किया गया है जिसमें मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना भी एक है। इस योजना के तहत सरकार युवाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए 25 लाख रुपए तक का लोन 3% सब्सिडी के साथ देने के लिए तैयार है। ऐसे युवा जो स्वरोजगार शुरू करके आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं वह इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग इस योजना के तहत पात्र युवाओं को ऋण प्रदान करने वाली है।
इस लेख में हम CM Udyam Kranti Yojana में आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया बताने वाले हैं ताकि आप बिना किसी परेशानी के इस योजना का लाभ प्राप्त कर सके। आप मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं, इसके लिए आपको किन दस्तावेजों को पहले से तैयार रखना होगा, और किन पात्रताओं के आधार पर लाभार्थी का चयन होगा? इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस लेख में प्रदान करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको शुरू से लेकर अंत तक इस आर्टिकल को पढ़ने की जरूरत है।
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना क्या है?
मध्य प्रदेश राज्य की सरकार द्वारा युवाओं के व्यापक समर्थन हेतु मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को शुरू किया गया है जिसके तहत सरकार स्वरोजगार शुरू करने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने की उम्मीद करती है। इस योजना के तहत सरकार युवाओं को रोजगार शुरू करने के लिए 1 लाख से 25 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करेगी। वहीं अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करेंगे तो आप अधिकतम 50 लाख रुपए तक का लोन यहां से ले सकते हैं।
शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र के युवा स्वरोजगार स्थापित करने के लिए इस योजना का लाभ लेने के पात्र होंगे जिसके लिए युवाओं को मात्र एक साधारण सा आवेदन फॉर्म भरकर जमा करना होगा। सरकार इस योजना के तहत योग्य उम्मीदवारों को 3% ब्याज सब्सिडी राशि भी प्रदान करने वाली है। अतः जिन युवाओं के पास स्वरोजगार शुरू करने के लिए धन की व्यवस्था नहीं है, वह इस योजना के तहत आवेदन करके लाभ ले सकते है।
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मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का लाभ क्या है?
- इस योजना के माध्यम से बेरोजगार युवा खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।
- पढ़े- लिखे बेरोजगार नागरिकों को आत्मनिर्भर बनने के लिए इस योजना के माध्यम से 25 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त हो सकता है।
- इस राशि को चुकाने की अवधि अधिकतम 7 वर्षों की है जिसमें सरकार की तरफ से 3% ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- इसके लिए लाभार्थी को किसी प्रकार की गारंटी देने की आवश्यकता नहीं है।
- पात्र उम्मीदवार इस राशि का उपयोग करके स्वरोजगार शुरू करके आजीविका का साधन प्राप्त कर सकते हैं।
- इस योजना के लिए केवल वे उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे जो नए व्यवसाय को शुरू करने की योजना बना रहे हैं।
- जानकारी के लिए बताते चलें कि इस योजना के अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करने के लिए अधिकतम 50 लाख रुपए तथा सर्विस एरिया में खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए अधिकतम 25 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त होगा।
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Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana के लिए पात्रता
- यह योजना केवल 18 वर्ष से 45 वर्ष तक की आयु के उम्मीदवारों को लोन प्रदान करेगी।
- नए व्यवसाय शुरू करने वाले उम्मीदवारों के लिए CM Udyam Kranti Yojana का लाभ मिलेगा।
- इसके लिए आवेदक को कम से कम 8 वीं कक्षा पास होना चाहिए।
- योजना का लाभ उन उम्मीदवारों को मिलेगा जिनके परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपए से कम है।
- इनकम टैक्स भरने वाले व्यक्ति को पिछले 3 वर्ष की आयकर विवरण की जानकारी सरकार के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी।
- यदि आवेदक पहले से राज्य या केंद्र सरकार की स्वरोजगार योजना का हितग्राही है तो उसे इस योजना के तहत शामिल नहीं किया जाएगा।
- योजना का लाभ केवल मध्य प्रदेश राज्य के स्थाई निवासी को दिया जाएगा।
- यदि आपने इससे पहले किसी वित्तीय संस्था से लोन लिया है तो इसके लिए आपको प्रमाण देना होगा कि आप किसी भी वित्तीय संस्था से डिफाल्टर नहीं है।
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CM Udyam Kranti Yojana के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- बैंक स्टेटमेंट
- आईटीआर रिटर्न
- स्वरोजगार परियोजना रिपोर्ट
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो आदि।
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना 2024 के लिए आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अधिकारीक वेबसाइट पर जाने के बाद आपको दिए गए योजना के तहत आवेदन के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने आवेदन फार्म खुलकर आएगा जिसमें मांगी जाने वाली सूचनाओं की प्रविष्टि करनी होगी।
- इसके पास जरूरी दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
- जब आप अपनी फॉर्म को सबमिट कर देंगे तो संबंधित विभाग द्वारा पात्रता जांच करने के बाद आपके आवेदन को ऑनलाइन संबंधित बैंक शाखा में भेज दिया जाएगा।
- बैंक शाखा द्वारा अधिकतम 6 सप्ताह के अंदर आवेदन का अनुमोदन किया जाएगा और सत्यापन के पश्चात आवेदन को स्वीकृति प्रदान की जाएगी।
- यदि आपका आवेदन स्वीकृत हो जाता है तो बैंक शाखा द्वारा एक माह के अंदर आपके बैंक खाते में ऋण की राशि हस्तांतरित कर दी जाएगी।
- आप चाहें तो इसके बारे में संबंधित जिले के जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र में जाकर संपर्क करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।