Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana 2024 : जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा देश के नागरिकों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं को शुरू किया जाता है जिससे उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। ऐसे में राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत यदि किसी किसान की मृत्यु खेती के दौरान हो जाती है तो उसके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ राजस्थान राज्य के कृषक भाइयों को ही प्रदान किया जाएगा।
इस योजना के तहत यदि किसी किसान के साथ खेती के दौरान कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तो उसे आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत ₹5000 से ₹200000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना की शुरुआत राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा 24 फरवरी 2021 को की गई थी। यदि आप भी इस योजना के बारे में पूरी जानकारी जानना चाहते हैं और आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप इस आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़े क्योंकि हमने इस आर्टिकल में इस योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान की है।
Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana
राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना को मुख्य रूप से किसानों के लिए शुरू किया गया है। इस योजना के तहत राजस्थान सरकार ने 2000 करोड़ रुपए का बजट भी निर्धारित किया है ताकि इस योजना का संचालन अच्छी तरीके से किया जा सके। राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत लाभ उठाने के लिए आवेदक को इस योजना की पात्रता को पूर्ण करना होगा अन्यथा आवेदक को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इस योजना के तहत विभिन्न स्थिति पर विभिन्न आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जिसका पूरा विवरण नीचे प्रदान किया गया है।
इस योजना के तहत किसान की मृत्यु होने पर ₹200000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है वही दो अंगों में विकलांगता पर ₹50000, रीड की हड्डी टूटने पर ₹50000, सिर फटने पर ₹40000, सिर के कुछ हिस्सों के बालों की दी स्काल्पिंग पर ₹25000, एक अंग की विकलांगता पर ₹25000, 4 उंगलियां कटने पर ₹20000, तीन उंगलियां कटने पर ₹15000, दो उंगलियां कटने पर ₹10000, एक उंगली कटने पर ₹5000 प्रदान किए जाते हैं। कुछ इस प्रकार है इस योजना के तहत सहायता राशि प्रदान की जाती है।
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मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना हेतु पात्रता
यदि आप भी राजस्थान राज्य के निवासी हैं और आप भी इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित पत्रताओं को पूर्ण करना होगा –
- Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- यदि किसान की मृत्यु हो जाती है तो इसका लाभ किसान के परिवार के बालक एवं बालिका ही उठा सकते हैं।
- इस योजना के तहत लाभ उठाने के लिए किसान की न्यूनतम उम्र 5 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- इस योजना के तहत किसान की अधिकतम उम्र 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान की मृत्यु या स्थाई दुर्घटना का कारण मौजूद होना चाहिए।
- इस योजना के तहत आत्महत्या शामिल नहीं है।
- दुर्घटना होने के 6 महीने के भीतर ही आवेदन किया जाना चाहिए अन्यथा इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
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मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज
यदि आपको मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का लाभ उठाने के लिए इस योजना में आवेदन करना है तो आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी –
- आधार कार्ड
- आई प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- विकलांग प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो)
- मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो)
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
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मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में आवेदन कैसे करें?
यदि आप भी राजस्थान राज्य के निवासी हैं और आप भी इस योजना में आवेदन करने के लिए पत्र नागरिक है तो आप नीचे बताई गई प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। यह प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से है –
- मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम अपने जिले के कृषि विभाग में जाएं।
- इसके बाद वहां से राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का आवेदन फार्म प्राप्त करें।
- इसके बाद इस आवेदन फार्म को ध्यान पूर्वक पढ़कर के भरें।
- इसके बाद सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को संग्रह करें।
- अब सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ इस आवेदन form को कृषि विभाग में जमा कर दें।
- इसके बाद आपके आवेदन फार्म की जांच अधिकारी द्वारा की जाएगी।
- यदि आपकी जांच सफल होती है तो आपको सहायता राशि आपके बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
- कुछ इस प्रकार से आप इस योजना में आवेदन करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।