Mukhyamantri Vatsalya Yojana: उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य के अनाथ बच्चों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत की गई है। जिसमें पात्र बच्चो को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जिन बच्चों के ऊपर से माता पिता का साया उठ चुका है यानि जो अनाथ बच्चे है उन्हें सरकार इस योजना के तहत हर महीने आर्थिक सहायता राशि प्रदान करेगी।
आगे इस लेख में हम आपको मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के बारे में सम्पूर्ण जानकारी देंगे। यहाँ हम आपको मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना क्या है, इस योजना के लाभ, उद्देश्य, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया आदि की पूरी जानकारी देंगे। इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है की आप इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें।
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना क्या है?
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोरोना काल में बेसहारा हुए बच्चों को लक्षित करते हुए एक खास योजना की शुरुआत की है जिसका नाम मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना है। इस योजना के तहत सरकार योग्य बच्चो के खाते में 3 हज़ार रुपए की सहायता राशि प्रतिमाह ट्रांसफर करती है। योजना के तहत 21 वर्ष की आयु तक बेसहारा बच्चो को सहायता राशि का आवंटन किया जाता है।
इसके अतिरिक्त बच्चो के लिए नि:शुल्क राशन व नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था भी की जाती है। साथ ही नौकरियों में पाँच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का भी प्रावधान निकाला गया है। बता दें कि योजना के संचालन के लिए एमआईएस पोर्टल बनाया गया है जिसके माध्यम से 1 अगस्त 2021 तक जन्म से 21 वर्ष तक की आयु के बालक/बालिका ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं।
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का उद्देश्य क्या है?
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना राज्य के ऐसे बच्चों के लिए प्रतिबद्ध की गई है जिनके माता-पिता का कोरोना वायरस संक्रमण के कारण निधन हो गया। योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य ऐसे सभी बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपना भरण-पोषण कर सके।
इसके लिए सरकार 21 वर्ष की आयु तक ₹3000 प्रति माह की वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे बच्चों को अब अपने भरण-पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उत्तराखंड राज्य सरकार वात्सल्य योजना के तहत बेसहारा हुए बच्चो को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए कार्यरत है।
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Mukhyamantri Vatsalya Yojana के लाभ क्या हैं?
- मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना उत्तराखंड के तहत सरकार उन सभी बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है जिनके माता-पिता या अभिभावक की कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मृत्यु हो गई।
- योजना के अंतर्गत आच्छादित बच्चो को प्रति माह ₹3000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- इस योजना के अंतर्गत बच्चे के 21 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक गुजारा भत्ता के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- वित्तीय सहायता लाभ सीधे बच्चो के बैंक खाते में हस्तांतरित किए जाते हैं।
- बच्चो के शिक्षा, पोषण व संरक्षण की जिम्मेवारी उत्तराखंड सरकार लेती है।
- इसके अलावा उत्तराखंड सरकार उन सभी बच्चों को शिक्षा और रोजगार दिलाने में भी मदद करती है जो योजना का लाभ लेने योग्य हैं।
- पात्र बच्चो को सरकारी नौकरियों पर 5% आरक्षण प्राप्त होता है।
- योग्य बच्चे के वयस्क होने तक बच्चे की पैतृक संपत्ति को बेचने का अधिकार किसी को नहीं दिया जाता।
- साथ ही बच्चों को रोजगार के लिए प्रशिक्षण देने की दिशा में विशेष कदम उठाये जा रहे हैं।
- बेसहारा हुए बच्चे इस योजना का लाभ लेकर आर्थिक रूप से सशक्त बन सकते हैं।
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Mukhyamantri Vatsalya Yojana के लिए पात्रता
उत्तराखंड मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का लाभ लेने हेतु कुछ पात्रता मानदंडों को पूर्ण करना आवश्यक है जो कुछ इस प्रकार है –
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक 21 वर्ष की आयु तक इस योजना का लाभ ले सकता है।
- आवेदक के पास खुद का बैंक खाता होना चाहिए।
- ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता या अभिभावक की मृत्यु कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण हुई है, वे इस योजना का लाभ ले पाएंगे।
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लिए दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- निवास प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- मोबाइल नंबर
- आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र आदि।
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले आप महिला अधिकारिता और बाल विकास, उत्तराखंड की आधिकारिक वेबसाइट पर https://wecd.uk.gov.in/ पर जाएं।
- अब होम पेज में दिए गए विकल्प “रीसेंट अपडेट्स” पर क्लिक करें।
- इसके बाद “मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना” के विकल्प पर क्लिक करें।
- फिर “मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लिए आवेदन पत्र” के विकल्प पर क्लिक करें।
- इतना करने के बाद फॉर्म को डाउनलोड कर प्रिंट कर लें।
- अभी आवेदन पत्र में मांगे गए सभी विवरणों की प्रविष्टि ध्यान से करें।
- सभी जानकारी दर्ज करने के पश्चात सभी जरूरी दस्तावेजों को इसके साथ अटैच करें।
- अब दस्तावेजों सहित इस फॉर्म को उपयुक्त विभाग में सत्यापन हेतु जमा करवाएं।
- इस तरह मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।