Rashtriya Parivarik Labh Yojana 2024: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को शुरू किया गया है। यह योजना राज्य के गरीब वर्ग के लिए शुरू की गई है, इस योजना की शुरुवात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा अक्टूबर 2020 मे की गई थी। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के ऐसे गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी जिनके परिवार के मुखिया की असामयिक मृत्यु हो गई है। सरकार ऐसे परिवारो को इस योजना के तहत 30,000 की आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली है, यह योजना एक प्रकार की मृत्यु लाभ योजना है।
यदि आप भी एक ऐसे परिवार के सदस्य है जिनके मुखिया की मृत्यु समय से पहले ही हो गई है और अभी तक उसक कोई लाभ सरकार द्वारा नहीं मिला है तो आप इस योजना मे आवेदन करके इससे मिलने वाला लाभ प्राप्त कर सकते है, यदि आप इस योजना से जुड़ी ओर महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करना चाहते है तो इस आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़ें।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना क्या है?
यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है, इस योजना का लक्ष्य उन सभी गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता राशि प्रदान करना है जिनके परिवार के मुखिया की मृत्यु समय से पहले ही हो गई है। इस योजना के तहत सरकार ऐसे परिवारों को 30,000 रुपए की सहायता प्रदान करती है, लेकिन इसके लिए सरकार द्वारा कुछ शर्ते तय की गई है जिनका विवरण नीचे दिया गया है, इसमे परिवार के मुखिया, या किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाने पर उन्हे आर्थिक सहायता राशि का लाभ दिया जाता है, ताकि वहुन पैसो से जीवन मे आ रही मुसीबतों से छुटकारा पा सके और स्वतंत्र जीवन जी सके।
यदि आप इस योजना मे आवेदन करना चाहते है तो सबसे पहले आपको यह देखना होगा की आप इसके लिए पात्र है या नही? यदि आप इसका लाभ लेने के लिए पात्रता रखते है तभी आप इसमे आवेदन कर सकते है और इसका लाभ उठा सकते है।
Rashtriya Parivarik Labh Yojana 2024 Overview
योजना का नाम | राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना |
इनके द्वारा शुरू की गयी | उत्तर प्रदेश सरकार |
लाभार्थी | राज्य के गरीब परिवार |
विभाग | समाज कल्याण विभाग यूपी |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लाभ क्या-क्या है?
इस योजना मे मिलने वाले लाभ निम्नलिखित है।
1. इस योजना का लाभ केवल ऐसे परिवारों को दिया जाता है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे है।
2. इस योजना मे गरीब परिवार जिनके मुखिया की मृत्यु समय से पहले ही हो गई हो उन्हे 30,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है।
3. इस योजना मे दी जाने वाली राशि DBT के माध्यम से सीधा लाभार्थी के बैंक खाते मे ट्रांसफर की जाती है।
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Rashtriya Parivarik Labh Yojana हेतु पात्रता शर्ते
यदि आप भी इस योजना का लाभ लेने की सोच रहे है तो सबसे पहले आपको इन पात्रता शर्तो को पूरा करना होगा तभी आप इसमे आवेदन कर सकते है।
1. इस योजना मे केवल उत्तर प्रदेश के निवासी ही आवेदन कर सकते है।
2. आवेदक के पास BPL कार्ड होना चाहिए, यानि आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहा हो।
3. पारिवारिक लाभ के लिए परिवार के एकमात्र कमाने वाले की मृत्यु हो जाने की दशा मे ही लाभ दिया जाएगा।
4. परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों मे 42,000 से अधिक नही होनी चाहिए और शहरी क्षेत्रों मे 56450 रुपए से अधिक नही होनी चाहिए।
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राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का फॉर्म भरते समय निम्न बातो का रखे ध्यान
1. आवेदन फॉर्म आपको अंग्रेजी भाषा मे बड़ी सावधानीपूर्वक भरना है।
2. आपका अकाउंट वाणिज्यिक बैंक मे होना चाहिए।
3. आपका आय प्रमाण पत्र केवल तहसील द्वारा जारी किया गया होना चाहिए।
4. आपके पास सभी आवश्यक दस्तावेज़ उपलब्ध होने चाहिए।
5. मृत्यु प्रमाण पत्र केवल मान्यता प्राप्त अस्पताल, नगर पंचायत या तहसील स्तर से जारी किया गया होना चाहिए।
Rashtriya Parivarik Labh Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज़
1. आधार कार्ड
2. मृत्यु प्रमाण पत्र
3. आय प्रमाण पत्र
4. जन्म प्रमाण पत्र
5. बैंक खाता पासबूक
6. पासपोर्ट साइज़ फोटो
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का फॉर्म कैसे भरें?
यदि आप इस योजना की सभी पात्रताओ को पूरा करते है और इसका लाभ लेना चाहते है तो आपा नीचे दी गई प्रक्रिया को फॉलो करके इसमे आवेदन कर सकते है।
1. सबसे पहले आवेदक को समाज कल्याण विभाग की Official Website पर जाना है।
2. Official Website का होम पेज़ खुल जाने के बाद आपको ‘नए पंजीकरण’ के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
3. इसके बाद आपके सामने इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा जिसमे आपको मांगी गई जानकारी जैसे जनपद, आवेदक विवरण, बैंक खाता विवरण आदि की जानकारी दर्ज करनी है।
4. फिर आपको उस फॉर्म मे अपने सभी दस्तावेजो को अपलोड कर देना है।
5. अंत मे आपको अपने फॉर्म को सबमिट कर देना है।