Sukh Samman Nidhi Yojana 2024 : हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई है जिसे सुख सम्मान निधि योजना भी कहा जाता है। इस योजना के तहत सरकार प्रत्येक लाभार्थी महिला के बैंक अकाउंट में हर महीने ₹1500 ट्रांसफर करेगी ताकि उनकी कुछ आर्थिक सहायता हो सके।
अगर आप भी हिमाचल प्रदेश राज्य के निवासी है और इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको इसकी पात्रता को पूरा करना आवश्यक होगा। लेकिन इससे पहले आपको योजना की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। जैसे सुख सम्मान निधि योजना क्या है, इस योजना के क्या लाभ है, योजना का उद्देश्य, आवेदन के लिए पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन की प्रक्रिया आदि। प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना 2024 के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए कृपया आप इस आर्टिकल को पूरा पढ़ें।
सुख सम्मान निधि योजना क्या है?
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य की महिलाओं के लिए सुख सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गयी है ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर और सशक्त बने। इस योजना के अंतर्गत सभी पात्र महिलाओं को सरकार द्वारा हर महीने ₹1500 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना के तहत राज्य की करीब 5 लाख पात्र महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य बनाया गया है। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करना होगा जिसकी पूरी प्रक्रिया आगे हम आपको इस लेख में बताएंगे।
प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के लिए योग्यता
इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना या सुख सम्मान निधि योजना के तहत असहाय वर्ग की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं, इसके लिए नीचे दिए गए पात्रता मापदंड को पूरा करना अनिवार्य है –
- हिमाचल प्रदेश राज्य की गरीब और असहाय वर्ग की महिलाएं सुख सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त कर सकती है।
- वे महिलाएं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही हैं, उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
- यदि किसी महिला के परिवार का कोई सदस्य पेंशन धारक है या अनुबंध, आउट सोर्स, सरकारी कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी, अंशकालिक वर्ग का कर्मचारी या आयकर दाता है तो वह महिला को इस योजना का लाभ उठाने के पात्र नहीं है।
- इसके अतिरिक्त वे महिलाएं जो मल्टी टास्क वर्कर, मिड डे मील, आशा वर्कर या पंचायती राज संस्थाओं में कार्यरत है या शहरी स्थानीय निकायों की कर्मचारी हैं, उन्हें भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- किसी भी एजेंसी में कार्यरत या पेंशन भोगी महिलाएं भी इस योजना का लाभ प्राप्त करने योग्य नहीं है।
- योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि महिला की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए।
Sukh Samman Nidhi Yojana के लिए जरूरी दस्तावेज
आप यदि आप इस योजना के लिए पात्र हैं और आप योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करना चाहती हैं तो आपके पास यह सभी दस्तावेज उपलब्ध होने अनिवार्य है –
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- आयु प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड आदि।
सुख सम्मान निधि योजना 2024 के तहत आवेदन कैसे करे?
हिमाचल प्रदेश राज्य की ऐसी महिलाएं जो सुख सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करना चाहती है वह नीचे दिए गए दिशा निर्देशों का अनुसरण करके आवेदन कर सकती हैं –
- Sukh Samman Nidhi Yojana के तहत आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी नजदीकी तहसील कार्यालय में विजिट करना होगा।
- वहां जाने के बाद आपको सुख सम्मान निधि योजना के आवेदन पत्र की मांग करनी होगी।
- अब आपको आवेदन पत्र में मांगी गई सारी जानकारी सही से दर्ज करनी होगी।
- सारी जानकारी दर्ज कर लेने के बाद आपको आवेदन फॉर्म के साथ मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों को अटैच कर देना है।
- इतना करने के बाद आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को उसी कार्यालय में जाकर जमा कर देना होगा।
- इसके पश्चात आपके दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा और अगर सारी जानकारी सही होगी तो आपको योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।