up viklang pension yojana 2024: यूपी सरकार दिव्यांगजनों को हर महीने दे रही है 500 रुपए, यहां से करें आवेदन !

up viklang pension yojana 2024: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के दिव्यांगजनों के लिए पेंशन योजना को शुरू किया गया है, जिस योजना का नाम ‘उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना है। इस योजना की शुरुवात वर्ष 2016 मे की गई थी योजना को प्रदेश समाज के कल्याण विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है इस योजना के तहत राज्य के ऐसे व्यक्ति जो शारीरिक रूप से 40% या इससे अधिक विकलांग है, वह इस योजना का लाभ ले सकते है।

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लेकिन इस योजना का लाभ लेने के लिए उन्हे उत्तर प्रदेश एकीकृत पेंशन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा, आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया आपको नीचे आसान स्टेप्स मे बताई गई है, जिसकी मदद से आप आसानी से आवेदन कर इस योजना का लाभ ले सकते है, इसके अलावा इस योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़, पात्रता एंव अन्य नियमो और शर्तो को आसान रूप मे बताया गया है जिसके लिए आपको इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ना होगा। 

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2024

राज्य सरकार द्वारा विकलांगो को हर महीने आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए पेंशन योजना को शुरू किया गया है। इस योजना से उन्हे अपनी आजीविका को चलाने मे काफी मदद मिलेगी, दिव्यांगों के जीवन स्तर मे काफी सुधार होगा, इसी के साथ सरकार द्वारा दी जाने वाली पेंशन राशि को हर महीने बढ़ाया जाएगा फिलहाल उन्हे इस योजना से हर महीने 500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि से उन्हे दूसरों पर निर्भर नही रहना पड़ेगा। 

up viklang pension yojana 2024 के बारे मे जानकारी 

योजना का नाम उत्तर प्रदेश विकलांग पेंश योजना 
योजना किसने शुरू की उत्तर प्रदेश सरकार ने 
लाभार्थी उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजन 
संबधित विभाग समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश 
आवेदन करने की प्रक्रिया ऑनलाइन 
आधिकारिक वेबसाइट https://sspy-up.gov.in/

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लाभ क्या-क्या है?

इस योजना मे मिलने वाले लाभ कुछ इस प्रकार है। 

1. राज्य मे लागू इस योजना के तहत जरूरतमन्द विकलांगो को हर महीने 500 रुपए दिये जाएंगे। 

2. विकलांगो को अपनी आजीविका चलाने मे काफी मदद मिलेगी। 

3. इस योजना का लाभ उन सभी लोगो को दिया जाएगा जो शारीरिक रूप से 40% या इससे अधिक विकलांग है।  

4. इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए इसमे ऑनलाइन आवेदन करना होगा। 

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए जरूरी पात्रता 

इस योजना का लाभ उन उन लोगो को दिया जाएगा जो इसकी सभी पात्रताओ को पूरा करेंगे। 

1. विकलांग व्यक्ति उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी होना चाहिए। (यदि आप किसी दूसरे राज्य से संबंध रखते है तो आप अपने राज्य की विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते है, क्योंकि भारत के लगभग सभी राज्यों द्वारा अपने राज्य के विकलांग लोगो के लिए पेंशन योजना चलाई जाती है)  

2. यदि कोई विकलांग नागरिक सरकारी सेवा मे कार्यरत है, तो वह इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र नही है। 

3. यदि किसी विकलांग के पास बाइक या कार है तो भी वह इस योजना के लिए पात्र नही है। 

4. राज्य मे लागू इस योजना का लाभ केवल वहीं विकलांग व्यक्ति ले सकते है जो की शारीरिक रूप से 40% या इससे अधिक विकलांग है। 

5. इस योजना के लिए वह विकलांग पात्र है जिन्होने पहले किसी विकलांग योजना का लाभ नही लिया हो। 

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़ 

इस योजना मे आवेदन करने के लिए आवेदन के पास यह सभी जरूरी दस्तावेज होने आवश्यक है। 

1. आधार कार्ड – आवेदन करने के लिए प्रार्थी के पास खुद का आधार कार्ड होना जरूरी है। यदि कोई आवेदक अपना आधार कार्ड आवेदन फॉर्म के साथ सलग्न नही करता है तो उसका फॉर्म निरस्त कर दिया जाता है। 

2. पहचान पत्र – आवेदन करने के लिए आवेदक के पास खुद का पहचान पत्र होना आवश्यक है। पहचान पत्र के रूप मे आप वॉटर आईडी कार्ड, या ड्राइविंग लाइसेन्स भी उपयोग मे ले सकते है। 

3. निवास प्रमाण पत्र – आप उत्तर प्रदेश के निवासी है, इसका प्रमाण देने के लिए आपको आवेदन फॉर्म मे निवास प्रमाण पत्र को भी सलग्न करना होगा। 

4. आय प्रमाण पत्र – पेंशन योजना हेतु एक शर्त यह है की आवेदक की मासिक आय 1000 रुपए से अधिक नही होनी चाहिए। 

5. जन्म प्रमाण पत्र – आवेदक के पास खुद का जन्म प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।  

6. विकलांगता प्रमाण पत्र – आपकी विकलांगता साबित करने के लिए आपको विकलांग प्रमाण पत्र भी सलग्न करना होगा। 

7. बैंक खाता पासबूक – सरकार द्वारा मिलने वाली पेंशन राशि प्राप्त करने के लिए आपको अपनी बैंक पासबूक भी सलग्न करनी होगी क्योंकि सरकार पेंशन की राशि को बैंक खातो मे ही डालती है। 

8. मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज़ फोटो

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना मे ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया 

1. सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश एकीकृत सामाजिक पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। 

2. इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज़ खुल जाएगा। 

3. होम पेज़ पर आपको ‘दिव्यांग पेंशन योजना’ का विकल्प मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना होगा। 

4. अब आप एक नए पेज़ पर आ जाएंगे, जहां आपको ऑनलाइन आवेदन के विकल्प पर क्लिक करना होगा। 

5. इसके बाद आपके सामने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुल जाएगा, जिसमे आपको कुछ व्यक्तिगत विवरण व विकलांगता संबधित जानकारिया दर्ज करनी होगी। 

6. इसके बाद आपको अपने सभी आवश्यक दस्तावेजो को अपलोड करना होगा। 

7. अंत मे आपको अपने आवेदन फॉर्म को ‘सबमिट’ कर देना है। 

इस प्रकार आप उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते है।

उत्तर प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना 

उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना

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